April 20, 2024

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अतीक को उम्र कैद होने पर क्या बोली उमेश पाल की पत्नी और मां?, जानिए किस तरह बीच राह राजू पाल को मारी गई थी 19 गोलियां

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Jaya Atique Ahmed

Life Imprisonment to Atique Ahmed: अतीक अहमद (Atique Ahmed) समेत उसके दोनों साथियों को उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा मिली है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने तीनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 364 ए के तहत दोषी पाया था.

आपको बता दें कि 100 से भी अधिक मुकदमें दर्ज होने के बाद यह ऐसा पहला मामला है. जिसमें, अतीक अहमद (Atique Ahmed) को दोषी करार दिया गया है. आईए जानते हैं कि कोर्ट के फैसले पर उमेश पाल के परिवार के लोगों का क्या कहना है.?

उमेश की पत्नी और मां ने कही ये बात

अतीक अहमद (Atique Ahmed) को उम्र कैद होने पर उमेश पाल का परिवार संतुष्ट नहीं है. उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने कहा कि- “वह न्यायपालिका के इस फैसले का सम्मान करती हैं. लेकिन मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यह मांग करती हूं कि अतीक अहमद को खत्म किया जाए. जिससे उसके आतंक पर अंकुश लगाया जा सके. उन्होंने कहा कि- जब तक अतीक अहमद और उसके भाई , बेटे को खत्म नहीं किया जाएगा. तब तक उसका यह आतंक चलता रहेगा.”

वहीं, उमेश पाल की मां शांति देवी ने कहा कि- “मेरा बेटा शेर की तरह लड़ाई लड़ता रहा. उसने मेरे बेटे को तीन दिनों तक कैद करके रखा था. जब अतीक अहमद को लगा कि वह नहीं बच पाएगा. तब उसने मेरे बेटे की हत्या करा दी. शांति देवी ने कोर्ट से अपने बेटे की हत्या के केस में अतीक अहमद (Atique Ahmed) के लिए फांसी के सजा की मांग की.”

प्रदेश में भयमुक्त वातावरण- यूपी डिप्टी सीएम

वहीं, अतीक अहमद (Atique Ahmed) को उम्र कैद की सजा मिलने पर यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक (Brijesh Pathak) ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बांदा में कोर्ट के फैसले पर कहा कि- “हमारी सरकार अपराध और अपराधियों का सफाया कर रही है. अदालत में पैरवी की जा रही है. एक-एक अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए. पूरे प्रदेश में भयमुक्त वातावरण बना है. हम हर अपराधी को जेल भेजेंगे वो चाहे जो कोई भी क्यों ना हो.”

‘हाईकोर्ट में देंगे फैसले को चुनौती’

Atique Ahmed

वहीं, उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा मिलने पर अतीक अहमद (Atique Ahmed) के वकील ने बड़ा बयान दिया है. अतीक के वकील ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर चुनौती देगा.

वहीं, प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद और उसके दो साथियों को 1-1 लाख का जुर्माना लगाने के साथ उम्रकैद की सजा सुनाई है. जुर्माने की यह राशि पीड़ित परिवार को देनी होगी. वहीं, कोर्ट ने मामले में अतीक के भाई अशरफ अहमद के साथ अन्य आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया है.

राजू पाल को गोलियों से किया गया था छलनी

राजू पाल हत्याकांड

आपको बता दें कि जिस मामले में अतीक अहमद (Atique Ahmed) को उम्र कैद की सजा हुई है. वह साल 2005 में हुए राजू पाल की हत्याकांड से जुड़ा हुआ है. दरअसल 25 जनवरी 2005 को बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या कर दी गई थी. शहर के सुलेमसराय इलाके में बदमाशों ने राजू पाल की गाड़ी पर सैकड़ों गोलियों की बौछार कर दी थी. जिसमें गाड़ी में सवार सभी लोगों का शरीर छलनी हो गया था.

इस बीच जब बदमाशों ने फायरिंग रोकी तो राजू पाल के समर्थक उसे टैम्पू में लेकर अस्पताल जाने लगे. हमलावरों ने जब यह देखा तो उन्होंने उस टैम्पू में ही आग लगा दी और फिर फायरिंग करना चालू कर दिया. राजू पाल को कुल 19 गोलियां लगी थी. जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी. उमेश पाल राजू पाल का दोस्त इस हत्याकांड का मुख्य गवाह था.

केस से हटने की दी थी धमकी

Atique Ahmed

हत्याकांड के बाद अतीक ने कई लोगों से कहलवाया कि उमेश केस से हट जाएं नहीं तो उन्हें दुनिया से हटा दिया जाएगा. लेकिन उमेश पाल ने पीछे हटने की बजाय अपनी लड़ाई लड़ता रहा. इस दौरान अतीक के आदमी 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल का अपहरण कर लिया गया.

उसे करबला स्थित कार्यालय में ले जाकर अतीक अहमद (Atique Ahmed) ने रात भर पीटा था. इसके साथ अतीक ने उमेश से अपने पक्ष में हलफनामा भी लिखवा लिया. वहीं, अगले दिन उमेश ने अतीक के पक्ष में अदालत में गवाही भी दे दी. हालांकि वह समय बदलने का इंतजार कर रहा था.

24 फरवरी को हुई थी उमेश की हत्या

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इस बीच जब अतीक अहमद (Atique Ahmed) को उमेश से खतरा महसूस होने लगा था. उसने उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया. वहीं, प्लानिंग के बाद पिछले 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई. उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद (Atique Ahmed) के पूरे परिवार को आरोपी बनाया गया है.

जहां आज उसके खिलाफ अपहरण केस में फैसला आया है. वहीं, हत्या के केस में उसकी पत्नी और बेटे अभी भी फरार हैं. जबिक दो हत्याकांड में शामिल दो शूटरों को मार गिराया गया है.

 

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