April 23, 2024

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बाल विवाह को लेकर हाईकोर्ट ने असम सरकार को लगाई फटकार, गिरफ्तार आरोपियों को तुरंत रिहा करने का दिया आदेश

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High court reprimanded Assam government regarding child marriage

Assam Child Marriage Arrest: असम में बाल विवाह (Child Marriage) को लेकर हो रही कार्रवाई पर गुवाहटी हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. इसके साथ ही कोर्ट तत्काल प्रभाव से बाल विवाह (Child Marriage) के खिलाफ चलाए गए अभियान को रोकने के साथ ही गिरफ्तार हुए लोगों को रिहा करने आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि बाल विवाह के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी ने आम लोगों के जीवन में तबाही मचा दी है.

कोर्ट ने असम सरकार को लगाई फटकार

हाईकोर्ट ने बाल विवाह (Child Marriage) के आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाने पर भी असम सरकार (Himanta Biswa Sarma) को कड़ी फटकार भी लगाई है. कोर्ट ने कहा कि- “यह कोई तस्करी या चोरी का मामला नहीं है कि इन मामलों में हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए. गिरफ्तार करने वालों में बच्चे हैं, परिवार के सदस्य और बुजुर्ग हैं. ऐसे लोगों की गिरफ्तारी आम लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है.”

कोर्ट ने कहा कि- “सरकार कानून के अनुसार आगे बढ़े. अगर कोई दोषी है तो चार्जशीट दाखिल की जाए और उन्हें मुकदमे का सामना करने दें”. कोर्ट ने कहा कि- “न्यायालय किसी को बरी नहीं कर रहा है और कोई भी सरकार को बाल विवाह (Child Marriage) के मामलों की जांच करने से नहीं रोक रहा है. लेकिन मामले में आईपीसी की धारा 376 लगाना बिल्कुल भी उचित नहीं है.”

आरोपियों ने दायर की थी याचिका

Assam Child Marriage Case

दरअसल बाल विवाह (Child Marriage) के आरोप में गिरफ्तार आरोपियों के एक समूह द्वारा अग्रिम जमानत और अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी. जिसपर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुमन श्याम ने सभी याचिकाकर्ताओं को तत्काल प्रभाव से जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.

न्यायमूर्ति सुमन श्याम ने कहा कि- “ये हिरासत में पूछताछ के मामले नहीं हैं. आप (राज्य) कानून के अनुसार आगे बढ़ें, हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है. अगर आप किसी को दोषी पाते हैं, तो आरोपपत्र दायर करें. उसे मुकदमे का सामना करने दीजिए और अगर वह दोषी ठहराया जाता है तो कानून उसे सजा देगी.”

3 हजार से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी

गौरतलब है कि असम सरकार ने (Himanta Biswa Sarma) ने 3 फरवरी 2023 को ही बाल विवाह (Child Marriage) करने और कराने वालों के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश दिया था. जिसके बाद असम पुलिस ने वहां बाल विवाह कराने वाले हिंदू और मुस्लिम पुजारियों की गिरफ्तारियां करने में जुटी गई थी. बाल विवाह के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में 14 फरवरी तक 4225 मामले दर्ज किए गए हैं, वहीं कुल 3031 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

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