Bihar Politics : करीब 34 महीने से पटना के बेऊर जेल में बंद बिहार के चर्चित बाहुबली विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है. बिहार असेंबली ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी. उन्हें AK-47 बंदूक रखने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 10 सालों की सजा सुनाई थी. बता दें कि अनंत सिंह बिहार के मोकामा से राष्ट्रीय जनता दल से विधायक थे.
क्यों गई अनंत की विधायकी ?
21 जून को कोर्ट ने अनंत सिंह (Anant Singh) को 10 साल की सजा सुनाई थी. सिंह पर आरोप साबित करने के लिए पुलिस ने 13 गवाहों को कोर्ट में पेश किया था. वहीं बचाव पक्ष की ओर से 34 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया. हालांकि विधानसभा और लोकसभा में ये प्रावधान है कि अगर किसी सदस्य को दो साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उन्हें विधायक या सांसद के पद के लिए अयोग्य माना जाता है. साथ ही उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है. ऐसे में उनकी विधायकी खत्म हो गई है. विधानसभा ने उनकी सदस्यता खत्म कर दी है. जिसके बाद अब वह इन सालों की सजा खत्म होने के 6 साल बाद ही चुनाव लड़ सकते हैं.

14 जून को हुए थे दोषी साबित
बिहार के मोकामा से विधायक अनंत (Anant Singh) को पटना में एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा AK-47 केस में सजा सुनाई गई . 14 जून को उन्हें आर्म्स एक्ट (AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामदगी) के मामले में दोषी ठहराया गया.
साल 2019 में पड़ा था अनंत के घर छापा
वर्ष 2019 में पुलिस ने विधायक के लदमा स्थित घर में छापा मारा था, जहां से एके-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ था. हालांकि अनंत (Anant Singh) ने इस मामले को राजनीतिक साजिश बताया था. उनका कहना था कि इस घर में बीते 14 साल से ताला लगा है तो वहां AK-47 कैसे आ गया? अनंत ने कहा था कि उन्हें फंसाने के लिए ये सब किया जा रहा है.
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