गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी को फांसी की सजा, आंतकवादी संगठनों से था प्रभावित, परिवार ने कही थी ये बात
गोरखपुर: गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी (Ahmed Murtaza Abbasi) के खिलाफ एनआईए एटीएस कोर्ट ने फैसला सुनाया है. अदालत ने सोमवार 30 जनवरी को दोषी मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई. जिसके बाद से ही आरोपी के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है.
बता दें कि अहमद मुर्तजा अब्बासी (Ahmed Murtaza Abbasi) ने मंदिर के बाहर दो पीएसी जवानों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था. इसके साथ ही उसने धार्मिक नारे लगाए थे.
आतंकवादी संगठनों से प्रभावित था मुर्तजा
Gorakhnath Temple attacker Ahmed Murtaza Abbasi sentenced to death by NIA court
He is an IIT graduate and his father says that he is mentally unstable since childhood….
Encounter is the best way…🤣 pic.twitter.com/fZGamQlLKL— Emon Mukherjee (@EmonMukherjee21) January 30, 2023
बता दें कि अहमद मुर्तजा अब्बासी (Ahmed Murtaza Abbasi) ने 3 अप्रैल 2022 में गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवानों पर धारदार हथियार से हमला किया था. इसके साथ ही उसने जवानों के हथियार की छीनने की भी कोशिश की थी. जिसके बाद पुलिस ने उसे अपने गिरफ्त में ले लिया था.
वहीं, उसके खिलाफ 4 अप्रैल को मुकदमा दर्ज किया गया था.जांच में जुटी एटीएस टीम को अहमद मुर्तजा अब्बासी के पास से जिहादी साहित्य और भड़काने वाले ऑडियो और वीडियो प्राप्त हुए थे.
अहमद मुर्तजा अब्बासी (Ahmed Murtaza Abbasi) आईआईटी का छात्र रहा है और वह आतंकवादी संगठनों से प्रभावित था. रिपोर्ट्स के मुताबिक वह आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) से जुड़ा था. मुर्तजा ने ISIS के लिए लड़ने की कसम खाई थी और आतंकवादी संगठनों के समर्थकों के लिए फंड भी इकठ्ठा कर रहा था.
एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कही ये बात
Gorakhnath Temple Attack Case 2022: Lucknow NIA Court Awards Death Penalty To Convict Ahmed Murtaza Abbasi – Live Law – Indian Legal Newshttps://t.co/xEM5cWo2JH#NewsIndia pic.twitter.com/380KB1hdCh
— भारत के समाचार (@NEWSWORLD555) January 31, 2023
लखनऊ की एनआईए-एटीएस कोर्ट ने मामले में 28 जनवरी को अहमद मुर्तजा अब्बासी (Ahmed Murtaza Abbasi) को दोषी करार दिया था. वहीं, कल सोमवार, 30 जनवरी को आतंकी मुर्तजा अब्बासी को कड़ी सुरक्षा में लखनऊ में की अदालत में लाया गया.
सजा का ऐलान होने के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि- “लगातार 60 दिन तक रिकॉर्ड सुनवाई हुई, जिसके बाद आज सजा का ऐलान हुआ है. इसमें धारा 121 IPC के तहत फांसी की सजा और 307 जो पुलिस पर हमला हुआ था, उसमें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है.”
ADG ने आगे कहा कि- “सभी सबूतों को अदालत के सामने अच्छे से पेश किया गया है. अदालत ने सबूतों को सही माना है. ये दिखाता है कि पुलिस की जांच सही थी. देश के खिलाफ जो साजिश थी उसको यूपी पुलिस ने बेनकाब किया है.”
मानसिक रूप से बीमार है मुर्तजा- परिवार
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हालांकि दोषी अहमद मुर्तजा अब्बासी (Ahmed Murtaza Abbasi) के परिवार वालों की माने तो वह मानसिक रूप से बीमार है. परिवार वालो का कहना था कि वह स्टेबल नहीं है और अकेला नहीं रह सकता है. मुर्तजा के पिता ने कहा था कि वह बचपन से ही बीमा था लेकिन वो नहीं समझ पाए.
पिता के मुताबिक नौकरी के दौरान भी मुर्तजा 2-2 महीने बिना सूचना के कमरे में ही पड़ा रहता था. उसका इलाज जामनगर अहमदाबाद में चल रहा है. ये सभी बातें उसकी गिरफ्तारी के दौरान उसके परिवार वालों ने मीडिया से हुई बातचीत के दौरान कही थी.