आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को 15 साल पुराने मामले में 2 साल की सजा, पिता के साथ बेटे की भी विधायकी रद्द
SP MLA Abdullah Azam Khan : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) के बेटे अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam Khan) को बड़ा झटका लगा है. अदालत ने आजम खान अब्दुल्ला आजम को पंद्रह साल पुराने एक मामले में दो साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam Khan) की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है.
क्या है पूरा मामल?
Assembly membership of SP MLA Abdullah Azam Khan from Rampur Suar Assembly has been cancelled. The Legislative Assembly Secretariat declared the seat of Abdullah Azam vacant.
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— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 15, 2023
दरअसल पंद्रह साल पहले साल 2008 में 2 जनवरी को रामपुर के पूर्व विधायक आजम खां (Azam Khan) अपने परिवार के साथ मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे. छजलैट थाने के सामने वाहन चेकिंग के दौरान आजम खां की गाड़ी पुलिस ने रुकवा ली थी. इसके विरोध में आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam Khan) सड़क पर धरने पर बैठ गए.
बता दें कि उस समय अब्दुल्ला आजम खान स्वार-टांडा विधानसभा सीट से विधायक थे. इसकी सूचना मिलने पर आसपास के जनपदों से सपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे. आरोप है कि आम जनता को उकसा कर सड़क जाम करते हुए बवाल किया था और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की थी.
मामले में ये 7 आरोपी बरी
मामले में आजम खान (Azam Khan) और अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam Khan) समेत 9 लोगों को आरोपी बताते हुए मुकदमा दर्ज किया गया. जिसमें, एमपी-एमएलए कोर्ट ने हरिद्वार हाईवे पर जाम मामले में 9 आरोपियों में से 7 को बरी कर दिया, जबकि आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया.
वहीं, अमरोहा के सपा विधायक महबूब अली, पूर्व सपा विधायक हाजी इकराम कुरैशी (अब कांग्रेस में), बिजनौर के सपा नेता मनोज पारस, सपा नेता डीपी यादव, सपा नेता राजेश यादव और सपा नेता रामकुंवर प्रजापति आरोपी थे. जिन्हें कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया है.
उच्च न्यायालय में कर सकते हैं अपील
Mohamad Abdullah Azam Khan loses his MLA seat after being convicted in a case by the Court. Suar Assembly seat of Rampur District that Abdullah represented, is now 'vacant'. @TheNewIndian_in pic.twitter.com/aCzl2d1evO
— Pramod Kumar Singh (@SinghPramod2784) February 15, 2023
गौरतलब है कि पिछले साल हेट स्पीच मामले में आजम खान (Azam Khan) को कोर्ट ने 2 साल से अधिक की सजा सुनाई थी. जिसके बाद उनकी विधायकी भी रद्द हो गई थी. वहीं, अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam Khan) भी अपने पिता की श्रेणी में शामिल हो गए हैं.
बता दें कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है कि दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी सजा की तारीख से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा. इसके साथ ही जेल में समय बिताने के बाद छह साल के लिए उसकी अयोग्यता बरकरार रहेगी. खबरों के अनुसार मामले में अब अब्दुल्ला आजम खान उच्च न्यायालय में अपील कर सकते है.उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 60 दिनों का समय होगा.
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