April 26, 2024

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पंजाब में दशकों पुराना कानून हुआ खत्म, मान सरकार ने लागू किया ‘वन विधायक वन पेंशन’ लॉ

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1 MLA 1 Pension Law implement

1 MLA 1 Pension Law implement : पंजाब में मान सरकार (Bhagwant Mann Government) की तरफ से पास किए बिल को आखिरकार राज्यपाल से मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद आज इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया. बता दें कि दशकों पुराना एक से ज्यादा पेंशन (Pension) मिलने वाला कानून खत्म हो गया है और एक विधायक – एक पेंशन कानून लागू हो गया है.

क्या था पहला कानून.?

1 MLA 1 Pension Law implement

अब से पहले ये नियम था कि अगर किसी विधायक ने पांच बार चुनाव जीता है तो उस व्यक्ति को पांच बार के हिसाब से पेंशन मिलेगी लेकिन अब नए कानून (1 MLA 1 Pension Law implement) के लागू होने से पुरानी व्यवस्था बंद हो जाएगी.

गौरतलब है कि विधायकों को करीब 75 हजार रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है व अभी लगभग 325 के पूर्व विधायकों को पेंशन मिल रही है एवं पहले के सिस्टम के आधार पर कई ऐसे विधायक भी है, जिन्हें महीने के 5 से 5.5 लाख रुपए बतौर पेंशन मिल रही है लेकिन जब मान सरकार (Bhagwant Mann Government) आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम नए सिस्टम को लागू करेंगे, जिससे अनुमान 80 करोड़ रुपए तक की बचत होगी.

एक विधायक – एक पेंशन कानून है क्या.?

1 MLA 1 Pension Law implement

नए कानून (1 MLA 1 Pension Law implement) के मुताबिक, एक विधायक को सिर्फ उसके एक कार्यकाल के हिसाब से ही पेंशन दी जाएगी. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि नेता ने कितनी बार विधायक का इलेक्शन लड़ा है. अब पंजाब में सिर्फ एक कार्यकाल की पेंशन का आधार ही बनाया जाएगा. जिसका असर विधायकों की पेंशन पर होने वाले खर्च पर भी पड़ेगा.

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